calcutta high court orders mohammed shami to pay inr 4 lakh monthly alimony to estranged wife

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भारतीय स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकात्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। तलाक के मामले में हाई कोर्ट ने उनकी वाइफ हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें स्टार तेज गेंदबाज को उनसे अलग हो चुकी वाइफ हसीन जहां और बेटी को प्रति माह चार लाख रुपये का गुजारा भत्ता देना का आदेश दिया है। 

कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को डिवोर्स केस में दिया झटका 

कोलकात्ता हाई कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी उनके डिवोर्स केस में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए स्टार क्रिकेटर से अगल रह रही वाइफ हसीन जहां और बेटी को प्रति माह 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आदेश 2018 के अलीपुर कोर्ट कोलकात्ता के आदेश के खिलाफ अपील के बाद आया है। जिसमें अलीपुर कोर्ट ने तेज गेंदबाज को 2023 में अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए शमी से गुजारा भत्ता के तौर पर अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपये और अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह देने को कहा। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि "मेरे विचार से, याचिकाकर्ता नंबर 1 (वाइफ) को 1,50,000 रुपये और उसकी बेटी को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह देना उचित और तर्कसंगत होगा, ताकि मुख्य आवेदन के निपटारे तक दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

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आदेश में कहा गया है, "हालांकि, जहां तक ​​याचिकाकर्ता के बच्चे का सवाल है, पति/विपरीत पक्ष संख्या 2 को हमेशा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की स्वतंत्रता होगी।

हसीन जहां ने की थी 10 लाख के गुजारे भत्ते की मांग 

गौरतलब है कि इससे पहले शमी की वाइफ हसीन जहां ने कोर्ट से उनको 10 लाख रुपये प्रति माह गुजरा भत्ता दिलाने की मांग की थी। जिसमें 7 लाख रुपये स्वंय और 3 लाख रुपये अपने बेटी के लिए मांगे थे। हालांकि निचली अदालत ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया था।