
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल को यौन शोषण के आरोप में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर स्टार गेंदबाज को राहत दी है। 6 जुलाई को यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत उनपर मामला दर्ज कराया था।
यश दयाल ने किया महिला के साथ शारीरिक संबंध से इनकार
अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी रिट याचिका में दयाल ने शादी का झासा देकर महिला के साथ शारिरीक संबंध बनाने के आरोपों से साफ इनकार किया। हालांकि यश दयाल ने यह स्वीकार किया की उनका परिवार उस महिला को अपने घर की बहू तरह मानता था।
क्रिकेटर ने अपने याचिका में आगे कहा कि उनका महिला को धोखा देने का इरादा नहीं था। हालांकि समय के साथ महिला का आरोप बदल गया। जिसके बाद उन्होंने महिला के साथ शादी करने का इरादा बदल दिया। याचिका में यश दयाल ने यह भी दावा किया है कि उनके बीच आपसी दोस्ती थी उन्होंने कभी भी महिला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे।
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महिला ने लगाए थे शारीरिक संबंध के आरोप
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए महिला ने यश दयाल के खिलाफ आरोप लगाया एफआईआर में कहा गया है, "पिछले पांच सालों से शिकायतकर्ता एक क्रिकेटर के साथ रिश्ते में थी। उस व्यक्ति ने शादी का वादा करके उसे गुमराह करके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से उसका शोषण किया। उसने शिकायतकर्ता को अपने परिवार से मिलवाया और पति की तरह व्यवहार किया, जिससे शिकायतकर्ता उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी। जब शिकायतकर्ता को धोखे का एहसास हुआ और उसने विरोध किया, तो उसके साथ शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न किया गया।"