
Picture Credit: BCCI/IPL
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के 11 साल पूराने 100 करोड़ के मानहानि के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल शुरु करने के आदेश दिए हैं। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच उनका बयान दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्रर नियुक्त किया है। धोनी ने 2014 में आईपीएल सट्टेबीज विवाद में नाम घसीटे जाने पर दो मीडिया चैनलों और एक पत्रकार पर यह केस दायर किया है।
धोनी के 11 बरस पूराने मानहानी केस पर आगे बड़ा मामला
दरअसल 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में नाम घसीटे जाने पर मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में धोनी ने देश के दो नामी मीडिया चैनलों के साथ साथ एक पत्रकार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानी मामला दर्ज कराया था।
इस बीच 11 बरस के लंबे इंतजार के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए 11 अगस्त को न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेयन ने धोनी के एडवोकेट को मामले का हलफनामा स्वीकार करते हुए आदेश किया है कि उन्हें 20 अक्तूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच चेन्नई हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराना होगा।
ये भी पढ़े: 'घुटने में जो दर्द...' आईपीएल भविष्य को लेकर एमएस धोनी का सनसनीखेज बयान, देखिए वीडियो
बता दें कि यह मामला 2013 आईपीएल सट्टेबाजी कांड से जुड़ा हुआ है। जिसपर धोनी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक बरस बाद 2014 में याचिका दाखिल की। साथ इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के तौर पर मांग की। जिसमें उन्होंने उनके नाम को खराब करने के आरोप लगाए। ऐसे में धोनी की ओर से सीनियर वकील पी. आर. रमन ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया।
हालांकि इसमें 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। जबकि स्थान और तारीखें सभी पक्षों की सुविधा के अनुसार तय होंगी. साथ ही उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि वे मुकदमे और साक्ष्य रिकॉर्डिंग से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में पूरा सहयोग करेंगे और दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे.